- रिपोर्ट- वीरेंद्र कुमार
Nalanda: नालंदा न्याय मंडल में 4 जून से स्थाई लोक अदालत की औपचारिक शुरुआत हो गई है. बिहारशरीफ स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष विजय कुमार ने जानकारी दी कि यह अदालत आम नागरिकों को जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं से जुड़ी शिकायतों में त्वरित और नि:शुल्क न्याय दिलाएगी.
सीधे यहां दे सकते हैं आवेदन
उन्होंने बताया कि गैर-न्यायिक सदस्य के रूप में आरती सिन्हा और अमला श्रीवास्तव ने भी योगदान दिया है. अब बिजली, पानी, टेलीकॉम, बैंक ऋण, बीमा, परिवहन, शिक्षा, अस्पताल, डाक विभाग, पीएम आवास योजना और सफाई जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोग सीधे स्थाई लोक अदालत में आवेदन देकर राहत पा सकते हैं.
त्वरित न्याय मिलेगा
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार गौरव ने कहा कि क्लेम वाद को छोड़कर सभी जनहित मामलों की सुनवाई की जाएगी. पीड़ितों को केवल साक्ष्य सहित अर्जी देनी होगी, जिसके बाद संबंधित विभाग को नोटिस भेजा जाएगा और सुनवाई कर त्वरित निर्णय लिया जाएगा.
जन सुविधा से संबंधित मामले
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार गौरव ने कहा कि समाज में सभी वर्गों के लोगों के लिए स्थाई लोक अदालत का गठन किया गया है. जो भी जन सुविधा से संबंधित मामले हैं, जैसे टेलीफोन, बिजली, चिकित्सा संबंधित या क्लेम के मामले हैं, उनकी सुनवाई होगी. लोग अपनी समस्या लेकर आ सकते हैं उन्हें राहत मिलेगी.
लोक अदालत के अध्यक्ष ने क्या कहा
वहीं, लोक अदालत के अध्यक्ष विजय कुमार ने कहा कि नालंदा बिहार शरीफ में स्थाई लोक अदालत खुल गया है. इसमें चेयरमैन और दो सदस्य रहेंगे. पब्लिक यूटिलिटी के मामलों की सुनवाई होगी. किसी का गलत बिजली बिल आ जाता है, या फिर बिल देने बाद भी डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, ऐसे कंडीशन में लोग यहां आ सकते हैं.
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