मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण: आपके पास हैं ये दस्तावेज तो हो जाएं निश्चिंत, नहीं होगी परेशानी

By: Hemlata Karn

On: Friday, July 4, 2025 8:18 AM

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Patna: मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है. ऐसे में लोगों के मन में यह संशय है कि उनका नाम तो नहीं वोटर लिस्ट से कट जाएगा. तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. अगर आपके पास ये दस्तावेज हैं तो आप निश्चिंत रहें.

सभी मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म भरना आवश्यक है. अपनी जन्मतिथि के अनुसार दस्तावेजों की सूची से उपयुक्त दस्तावेज संलग्न करें जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है. केवल निर्वाचक नामावली का अंश (Extract of Electoral Roll) प्रस्तुत करें.

जिनका नाम 2003 के बाद मतदाता सूची में जोड़ा गया, वो 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे नागरिक अपनी जन्मतिथि/जन्मस्थान को प्रदर्शित करते हुए कोई भी एक दस्तावेज़ जमा करें. 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्मे नागरिक अपनी जन्मतिथि / जन्मस्थान को प्रदर्शित करते हुए कोई भी एक दस्तावेज़ माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज अगर आपके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल है तो केवल निर्वाचक नामावली का अंश प्रस्तुत करें.

2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे नागरिक अपनी जन्मतिथि / जन्मस्थान को प्रदर्शित करते हुए कोई भी एक दस्तावेज़ माता और पिता दोनों के दस्तावेज अगर आपके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल है तो केवल निर्वाचक नामावली का अंश प्रस्तुत करें.

दस्तावेजों की सूची (इममें से कोई एक)

  • 1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश.
  • 2. 01.07.1987 से पहले भारत में सरकार / स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर / एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी किया गया कोई पहचान पत्र /प्रमाणपत्र/दस्तावेज.
  • 3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र.
  • 4. पासपोर्ट
  • 5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र.
  • 6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र.
  • 7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
  • 8. ओबीसी/एससी/एसटी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई जाति प्रमाण पत्र.
  • 9. नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) (जहां भी मौजूद हो)
  • 10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर.
  • 11. सरकार द्वारा कोई भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र.

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