Madhubani: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदे सूरज सहनी को कोर्ट ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. शनिवार को सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने फैसला सुनाया.
अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी मधुरानी ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. विशेष लोक अभियोजक मधु रानी ने बताया कि 28 जनवरी 2024 को बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया गया था.
उन्होंने बताया कि शाम करीब सात बजे 16 वर्षीय नाबालिग को आरोपित ने जबरदस्ती पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने अपने फैसले में पीड़िता को चार लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. मुआवजा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पत्र भेजने का आदेश दिया है.
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