आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं: बिहार SIR पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने किया चुनाव आयोग का समर्थन

By: Rahul Kumar

On: Tuesday, August 12, 2025 6:10 PM

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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार में चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की. जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता.

बार एंड बेंच ने न्यायमूर्ति कांत के हवाले से कहा कि क्या याचिकाकर्ता यह कह रहे हैं कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है? वे यह नहीं कह रहे हैं कि यह कोई उपाय नहीं है. आधार अधिनियम ऐसा कहता है. उन्होंने आगे कहा कि देखिए, चुनाव आयोग का यह कहना सही है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसे सत्यापित करना होगा.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने कहा कि सबसे पहले यह तय किया जाना चाहिए कि क्या चुनाव आयोग के पास सत्यापन प्रक्रिया करने का अधिकार है. न्यायमूर्ति कांत ने कहा, “अगर उनके पास अधिकार नहीं है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है. लेकिन अगर उनके पास अधिकार है, तो कोई समस्या नहीं हो सकती.”

राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया से बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे, खासकर उन लोगों पर जो आवश्यक फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे.

उन्होंने आरोप लगाया कि 2003 की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से भी नए फॉर्म भरने को कहा जा रहा है, और फॉर्म न भरने पर उनके पते में कोई बदलाव न होने के बावजूद उनके नाम हटा दिए जा रहे हैं. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, “अगर 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ मतदाताओं ने जवाब दिया, तो यह एक करोड़ मतदाताओं के गायब होने के दावों को ध्वस्त कर देता है.”

इसे “काफी हद तक विश्वास की कमी का मामला, और कुछ नहीं” बताते हुए, अदालत ने चुनाव आयोग से “तथ्य और आंकड़े” तैयार रखने को कहा – जिसमें मतदान से पहले मतदाताओं की संख्या, पहले और अब मृत मतदाताओं की संख्या, और अन्य विवरण शामिल हों.

कपिल सिब्बल ने विसंगतियों को उजागर किया, उन मामलों का हवाला देते हुए जहां मृत घोषित मतदाता जीवित पाए गए, और जीवित व्यक्तियों को मृत के रूप में सूचीबद्ध किया गया. चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया में कुछ “यहां-वहां खामियां” होना लाजमी है, लेकिन चूंकि यह केवल एक मसौदा सूची थी, इसलिए त्रुटियों को सुधारा जा सकता था. उन्होंने कहा कि लगभग 6.5 करोड़ लोगों को दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वे या उनके माता-पिता 2003 की सूची में थे.

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